Mukhya Mantri Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पूरी जानकारी यहाँ देखें

On: October 15, 2025 9:42 AM
Mukhya Mantri Mahila Rojgar Yojana

बिहार की राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को शुरू किया गया है। यह योजना महिलाओं को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है। इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 10,000 रूपए की राशि प्राप्त होगी।

जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं और बिहार की स्थाई निवासी है वे अपना आवेदन ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीकों के द्वारा कर सकती हैं। इस तरह से सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करके महिलाएं अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकती हैं।

आपको भी यदि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फायदा लेना है तो इसके लिए आप हमारा आज का यह आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं। आज आपको इस लेख में हम बताएंगे कि यह योजना क्या है, इस योजना के लिए पात्रता और आवेदन जमा करने की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया क्या रहेगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बिहार की राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी।

इसके बाद फिर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता कारोबार को शुरू करने के लिए मिलेगी। आपको यहां हम जानकारी के लिए बताते चलें कि इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु 20,000 करोड रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है।

तो इस तरह से हम आपको बता दें कि हर घर की एक महिला को योजना के तहत 10 हजार रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल करके अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकती है। ऐसा करने से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा जिसकी वजह से वे वित्तीय तौर पर मजबूत बन पाएंगी।

Mahila Rojgar Yojana 2025 Overview

विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लेख का नाममुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
प्रारम्भ तिथि15 सितम्बर 2025
उद्देश्यमहिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाना
राज्य का नामबिहार
आयु18 से 60 वर्ष
लाभार्थी राशि₹10,000
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
CategorySarkari Yojana
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.kviconline.gov.in

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शुरू किए जाने वाले काम

बिहार सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आरंभ की गई है इसके अंतर्गत महिलाएं निम्नलिखित कार्य सरकार से मदद प्राप्त करके शुरू कर सकती है:-

  • ब्यूटी पार्लर
  • सिलाई का काम
  • मोबाइल व इलेक्ट्रिक सामान की रिपेयरिंग
  • मोबाइल रिचार्ज
  • फोटोकॉपी अथवा स्टेशनरी
  • गोपालन
  • मुर्गी पालन
  • खेती बाड़ी
  • किराना दुकान
  • फल और सब्जी का काम
  • बर्तन की दुकान
  • श्रृंगार और खिलौनों का काम

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए पात्रता मानदंड

बिहार में शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत केवल वहीं महिलाएं लाभ ले सकतीं हैं जो निम्नलिखित पात्रता को पूरा करेंगीं:-

  • विवाहित महिलाएं या ऐसी महिलाएं जो अविवाहित हैं परंतु इनके माता-पिता का निधन हो चुका है वे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
  • बिहार की वे महिलाएं जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं वे इस योजना की पात्र हैं।
  • आवेदन देने वाली महिला की आयु 18 साल से लेकर 60 साल तक के बीच में।
  • महिला स्वयं या फिर महिला का पति आयकर दाता ना हो।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

जो महिलाएं इस योजना के लिए अपना आवेदन जमा करना चाहती हैं तो ऐसे में हम आप सबको बता दें कि इसके लिए बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट को जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इस तरह से जब आधिकारिक पोर्टल विकसित हो जाएगा तो इसके पश्चात महिलाएं अपने आधार की संख्या के माध्यम से पंजीकरण पूरा कर पाएंगीं।

इस प्रकार से हम आपको यहां यह भी बताते चलें कि जैसे ही वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी इसके बाद आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही बिहार राज्य सरकार की तरफ से इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

FAQs

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहां शुरू की गई है?

यह योजना बिहार में आरंभ की गई है जिसके तहत महिलाओं को रोजगार के लिए सहायता की जाएगी।

इस योजना के जरिए से महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा?

महिलाओं को पहले 10,000 रुपए की राशि मिलेगी इसके बाद राज्य सरकार से 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की कौन सी शर्तें हैं?

इस योजना के अंतर्गत सरकार की कुछ मुख्य शर्ते हैं जैसे कि महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से संबंधित हो, महिला की उम्र 18 साल से 60 साल तक हो और महिला आयकर दाता ना हो।

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